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 क्या अब राहुल गांधी 2024 और 2029 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे?

राहुल गांधी चर्चा में क्यों?

सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई है राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी थी लेकिन उन्हें लोकसभा सचिवालय ने संसद सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ आइए जानते हैं अब उनके पास क्या है विकल्प?

लोकसभा सदस्यता क्यों रद्द कर दी गई?

दिन शुक्रवार को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता  रद्द कर दी गई यह अधिसूचना लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी कर दी गई सूरत की अदालत ने राहुल को दिन गुरुवार को मोदी उपनाम से जुड़े मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। आखिर इस अधिसूचना से राहुल गांधी के चुनावी कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए जानते हैं उनके पास अब आगे क्या है विकल्प?


लोकसभा सचिवालय की ओर से क्या कहा गया?

लोकसभा सचिवालय की तरफ से कहा गया है कि लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद उनको लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किया जाता है।  यह निर्णय संविधान के आर्टिकल 102(1)e के प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के तहत लिया गया है। 

राहुल गांधी को सजा क्यों हुई?

2019 में मोदी उपनाम को लेकर राहुल गांधी के द्वारा की गई टिप्पणी के मामले में गुरुवार को सूरत की अदालत ने फैसला सुनाया। राहुल गांधी को कोर्ट ने धारा 504 के तहत उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले पर कोर्ट ने राहुल गांधी को 30 दिन की मोहलत दे दी। इसके तुरंत बाद ही उन्हें जमानत भी दे दी गई

राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा?

राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में कहा था,"कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है" इस बात को लेकर गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया इससे राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 मानहानि के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

इससे राहुल के चुनावी कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

इस फैसले से राहुल गांधी के चुनावी करियर में यह प्रभाव पड़ सकता है कि किसी भी कोर्ट में दोषी ठहराए जाते ही नेता की विधायक की सांसदी चली जाती है।  इससे व्यक्ति अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने अयोग्य  हो जाता है। यदि राहुल गांधी को कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो 2024 तथा 2029 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे

अब राहुल गांधी के सामने क्या है विकल्प?

सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन की मोहलत दी है राहुल गांधी सजा के खिलाफ कोर्ट जाएंगे अगर कोर्ट ने सूरत की अदालत के फैसले पर रोक लगा दी तो उन्हें राहत मिल सकती है। 

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